सीतापुर । कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार में प्रयोग होने वाली औषधियों की कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए साथ ही साथ प्रत्येक औषधी विक्रय केंद्र पर इवेरमें क्टिन डॉक्सीसाइक्लिन अजित्रोमाइसीन सेफिक्सिम विटामिन सी और ज़िंकउक्त मल्टीविटामिन टेबलेट्स की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उक्त बातें सीतापुर के वरिष्ठ औषधि निरीक्षण नवीन कुमार ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित करते हुए कहीं उन्होंने आगे कहा कि औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार उक्त औषधियों की कालाबाजारी जमाखोरी तथा एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत संबंधित औषधि विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कोविड 19 के उपचार में होने वाली आवश्यक औषधियों की कालाबाजारी नहीं की जाएगी- नवीन कुमार
• Pankaj bhartiya