कोरोना उपचार में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों का 50 लाख का बीमा

   बॉक्स मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही एंबुलेंस चालकों को भी मिलेगा लाभ  इलाज के दौरान चपेट में आने पर कोई दुर्घटना हुई तो परिजन को मिलेगी  क्षतिपूर्ति 
सीतापुर, कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सेहत महकमा पूरे जोश के साथ लगा हुआ है। विभाग के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ हर  कोई रात-दिन मेहनत कर रहा है। ऐसे में यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो प्रदेश सरकार की ओर से  उसके परिजन को 50 लाख रूपये  तक की आर्थिक सहायता की जाएगी। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लागू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ चिकित्सकों, आशा कार्यकर्ताओं और एंबुलेंस चालकों के साथ ही अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। 
चिकित्सा विभाग की सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम और सीएमओ को पत्र लिखा है,  जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत वह चिकित्साकर्मी जो कोरोना के रोकथाम व चिकित्सा कार्य से जुड़ा है उसे विशेष बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए। योजना के मुताबिक यदि कोई कर्मी कोरोना संक्रमित होकर किसी भी  दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे 50 लाख की बीमा की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा। एसीएमओ डॉ. पीके सिंह ने बताया कि शासन के आदेशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही संबंधित लोगों को इस योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। 


क्षतिपूर्ति योजना का लाभ कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे निजी व सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मियों, यूनिसेफ से जुड़े कर्मचारी, यूपीटीएसयू के सलाहकार व कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा संगिनी व आशा कार्यकर्ता, एंबुलेंस चालक व ईएमटी को मिलेगा।
योजना का प्रचार-प्रसार कराएं जिम्मेदार --- 
सचिव ने क्षतिपूर्ति का लाभ कर्मियों को भी दिए जाने का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिले के डीएम व सीएमओ को दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षतिपूर्ति को लेकर सारे कर्मियों को जानकारी प्रदान की जाए, ताकि सभी का मनोबल बना रहे।


डीएम नामित करेंगे नोडल अधिकारी 
कोराना के उपचार एवं बचाव कार्य के कारण मृतक स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को प्रधान गरीब कल्याण पैकेज को लेकर जिलाधिकारी इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अथवा मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन करने के बाद आश्रितों क्षतिपूर्ति देने की कार्रवाई कराएंगे।