सरकारी दिशानिर्देशों के निर्धारित समय व दिन के बावजूद दुकान खोलने पर होगी कार्यवाही - प्रभारी निरीक्षक

देश में लाक डाउन के चलते समय-समय पर सरकारी मातहतों को कोविड-19 के अनुपालन का पूर्ण रूप से पालन कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं । वहीं वर्तमान समय में सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के तहत कुछ बाजार स्थित दुकानों आदि व्यवसायों को खोलने के लिए समय सीमा व दिन तय किया गया है, वर्तमान समय में जारी दिशा निर्देश ग्रामीणों व नगर में कुछ दुकानदार निर्धारित समय व दिन को दरकिनार करते हुए प्रायः खोल रहे हैं शिकायतें स्थानीय प्रशासन से लोगों ने की हैं। कोविड-19 के अनुपालन में बिसवां कोतवाली प्रभारी ने कहा कुछ दुकानदार चालाकी दिखाते हुए एक ही दुकान में कई तरह का आइटम रखे हैं ,ताकि वो एक से अधिक श्रेणियों में शामिल हो जायें और प्रतिदिन दुकान खोल सकें और कुछ दुकानदार 4 से अधिक ग्राहक बैठा कर सभी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं तथा उन पर कोविड-19 के तहत जुर्माने से सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ दुकानदार अपनी दुकान सुबह 7 बजे से ही खोल कर बैठ जाते है जबकि दुकान खलने का समय कुछ और ही निर्धारित है।


इन सभी बातों को ध्यान में रख कर प्रभारी निरीक्षक ने सभी दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर दुकान खुलने व बंद होने का दिन व समय अवश्य लिख कर लटका दें।कोई भी दुकान चाहे वह कितने भी प्रकार के सामान बेच रही हो अल्टरनेट दिन ही खुलेगी और निर्धारित समय पर ही खुलेगी


   अन्यथा कल थाना बिसवां में अज्ञात के विरुद्ध 188,269, 270IPC , 2/3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा लिख कर सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ गिरफ़्तारी कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा जाएगा।