सीतापुर । भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं वादकारियों एवं समाज के कमजोर जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु ऐप का शुभारंभ किया गया है साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर ने समस्त नागरिको से अपील की है कि वह न्याय बन्धु ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लाभ उठाएं सीतापुर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप कुमार के मार्गदर्शन में प्राधिकरण जिला सचिव सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं वादकारियों एवं समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु ऐप का आरम्भ किया गया है । यह ऐप गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोनो अधिवक्ताओं से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है यह ऐप पूरे भारत देश मे हिंदी अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदक हो सकता है । अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्त्री बालक दिव्यांग व्यक्ति वह जो अभिरक्षा में है और औधोगिक कर्मकार बहु विनाश जातीय हिंसा जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट के शिकार के तहत निर्धारित राशि कम सालाना आमदनी वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है ।
न्याय बन्धु ऐप के तहत जरूरतमंद लोगों को मिलेगी कानूनी सहायता