सीतापुर । रमजान के पवित्र माह को दृष्टिगत रखते हुये किराना की दुकानें खुलने के समय मे एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी गयी है जबकि मुस्लिम बाहुल्य इलाको में रोजेदारों की सुविधा के दृष्टिगत डोर टू डोर आवश्यक सामग्री विक्रय करने वालों को अपराह्न 5 बजे तक की छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि वह एक जगह रुककर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क, सेनिटाइजर आदि का भी प्रयोग करेंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्रो में पूर्व की भांति कोई भी छूट देय नहीं है। यह जानकारी देते हुये जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल.आर. कुमार ने बताया कि किराने की दुकानों को खोले जाने का पूर्व से निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक को एक घंटा बढ़ाते हुए प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक किया गया है। इसके उपरान्त किराने की कोई भी दुकान खोली नही जा सकेगी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फल, सब्जी, ख़जूर, बिस्किट, रस्क आदि आवश्यक सामग्री का डोर टू डोर विक्रय पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा अपराह्न 5 बजे तक किया जा सकेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्व की भांति आवश्यक वस्तुओ की डोर टू डोर डिलीवरी का कार्य प्रशासन द्वारा कराए जाएंगे। इन इलाकों में दुकान आदि खोलने की कोई या किसी अन्य गतिविधि संचालन की कोई छूट नहीं है ।
रमजान के पवित्र माह को दृष्टिगत रखते हुए किराना की दुकाने खोलने के समय मे दी गई एक घण्टे की अतिरिक्त छूट