सीतापुर । चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड19 से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क कवर पहनना आवश्यक है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकेडमिक डिसीज 2020 की नियमावली के अंतर्गत घर के बाहर निकलने पर फेस मास्क या कवर का इस्तेमाल करना आवश्यक कर दिया गया है । उक्त बातें सीतापुर के वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने एक भेंटवार्ता के दौरान कहीं उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने के पूर्व बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क, रुमाल, गमछा या दुपट्टे को भी मुंह पर ढककर निकला जा सकता है उन्होंने बताया कि स्वयं ही साफ कपड़े से तीन परतों वाला मास्क घर पर ही बनाया जा सकता है जिसको साबुन से धोकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। एन95 मास्क का प्रयोग केवल
चिकित्सा कर्मियों के लिए ही अनुमन्य किया गया है ।बिना फेस कवर किए सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। औषध निरीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पीड़ित व्यक्ति को घर-घर औषधियों को पहुंचाने का भी कार्य केमिस्ट यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल टंडन के सहयोग से सुचारू रूप से कर रहे हैं ।
बाहर निकलने पर थ्री लेयर मास्क पहने-नवीन