बिसवाँ, सीतापुर । औषधि निरीक्षक सीतापुर नवीन कुमार ने भेंट वार्ता के दौरान बताया कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली को उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से औषधियों की उपलब्धता एवं मूल्य के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में सभी मेडिकल स्टोरों के संचालको को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता बनाए रखें एवं औषधियों को उनके निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न करें ऐसा पाए जाने पर उनके विरोध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर के संचालकों को निर्देशित किया औषधियों के सीएफए के द्वारा और औषधि थोक विक्रेताओं /स्टॉकिस्ट को तथा थोक विक्रेताओं /स्टॉकिस्ट के द्वारा फुटकर औषधि विक्रेताओं को एवं फुटकर औषधि विक्रेताओं द्वारा आम जनमानस को औषधि बिक्री करते समय औषधियों को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें यदि ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।
आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बनाये रखें-नवीन कुमार